Caste/ Income/ Domicile/ Certificate Check steps to apply online

Name Post: UP E District UP Income / Cast / Domicile Certificate and Document Online Verification 2024
Post of Date: 19 Sep 2024
Short Information of UP E District: Uttar Pradesh Board of Revenue (BOR UP) and the Uttar Pradesh e-District portal have made it easier to verify Income, Caste, Domicile, and other certificates online. This service allows residents of Uttar Pradesh to confirm the authenticity of their documents issued by various districts, tehsils, or mandals.

eDistrict UP – Government of Uttar Pradesh

UP Income Certificate Apply Online

How to Caste Certificate UP: Check steps to apply online

How to Domicile Certificate UP: Check steps to apply online

Income/Caste/Domicile Certificate
UP E District Certificate Verification
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बहुत जरुरी महत्वपूर्ण तिथि / Important Dates

  • यूपी आय/जाति/निवास प्रमाणपत्र सत्यापन की आरंभ तिथि: 2015 से अब तक।

आवेदन शुल्क / application fee

  • यूपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश आय / जाति / निवास प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच या सत्यापन के लिए कोई आवेदन नहीं।

Domicile Certificate UP: Know Process to Apply Online, Download here!

उत्तर प्रदेश (यूपी) में निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
    • सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. लॉगिन करें या रजिस्टर करें:
    • अगर आपके पास पहले से लॉगिन आईडी है, तो सीधे लॉगिन करें।
    • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “नए उपयोगकर्ता पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें।
  3. निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें:
    • लॉगिन करने के बाद, “निवास प्रमाण पत्र” विकल्प पर क्लिक करें।
    • अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  4. आवेदन पत्र भरें:
    • फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, जैसे आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें, जैसे::
      • आधार कार्ड
      • राशन कार्ड
      • घर का पंजीकरण प्रमाण पत्र
      • जन्म प्रमाण पत्र
      • बिजली का बिल या पानी का बिल (पते के प्रमाण के लिए)
  6. फॉर्म सबमिट करें:
    • सभी जानकारी दस्तावेज़ और कैटलॉग अपलोड करने के बाद, फॉर्म जमा करें।
    • सबमिट करने के बाद, आपको एक रसीद संख्या (Receipt Number) प्राप्त होगी, जिसे आप भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
  7. फीस भुगतान:
    • यदि निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई आवेदन शुल्क है, तो उसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। (15/- 30/- रुपये)।

निवास प्रमाण पत्र यूपी: ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जानें, यहां से डाउनलोड करें!

निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करें:

  • आवेदन सबमिट करने के बाद, सभी दस्तावेज़ों और जानकारी के सत्यापन के बाद निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
  • जब आपका प्रमाण पत्र तैयार हो जाए, तो आप ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर जाकर रसीद संख्या का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. घर का पंजीकरण प्रमाण पत्र या बिजली/पानी का बिल (पते का प्रमाण)
  4. जन्म प्रमाण पत्र
  5. पासपोर्ट साइज फोटो

इस प्रक्रिया का पालन करके आप यूपी में निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

Income Certificate UP: Know the process to apply online, download here!

उत्तर प्रदेश (यूपी) में आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

1.       आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

  • सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2.       लॉगिन करें या पंजीकरण करें:

  • यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो सीधे लॉगिन करें।
  • यदि नए उपयोगकर्ता हैं, तो “नए उपयोगकर्ता पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करें।

3.       आवेदन पत्र भरें:

  • लॉगिन करने के बाद, “आय प्रमाण पत्र” विकल्प चुनें।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आय स्रोत, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि भरें।

4.       दस्तावेज़ अपलोड करें:

  • आवेदन पत्र भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें, जैसे:
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • आय का प्रमाण (जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, आदि)

5.       फॉर्म सबमिट करें:

  • सारी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) प्राप्त होगी, जिसे आप भविष्य में आवेदन की स्थिति की जाँच के लिए उपयोग कर सकते हैं।

6.       फीस भुगतान:

  • यदि आय प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क निर्धारित है, तो इसका भुगतान ऑनलाइन करें। (15/- 30/- रुपये)।

आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करें:

  • आवेदन सबमिट करने के बाद, दस्तावेज़ों और जानकारी की पुष्टि की जाएगी।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
  • ·इसके बाद, आप ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन संख्या का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज़:

1.       आधार कार्ड
2.       राशन कार्ड
3.       आय का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप आदि)
4.       पासपोर्ट साइज फोटो

इस प्रक्रिया से आप उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

Caste Certificate UP: Know the process to apply online, download from here!

उत्तर प्रदेश (यूपी) में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

1.       आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

  • सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2.       लॉगिन करें या पंजीकरण करें:

  • यदि आपके पास पहले से लॉगिन आईडी है, तो सीधे लॉगिन करें।
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “नए उपयोगकर्ता पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा होगा।

3.       जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें:

  • लॉगिन करने के बाद, “जाति प्रमाण पत्र” विकल्प चुनें।
  • आपके सामने एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा।

4.       आवेदन पत्र भरें:

  • आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, जाति, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम आदि को ध्यानपूर्वक भरें।
  • जाति प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त जानकारी और विवरण दर्ज करें।

5.       दस्तावेज़ अपलोड करें:

  • आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। इसमें शामिल हो सकते हैं:
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • जाति से संबंधित अन्य दस्तावेज़ (जैसे माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र)

6.       फॉर्म सबमिट करें:

  • सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए इसे सुरक्षित रखें।

7.       फीस भुगतान:

  • जाति प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें (15/- 30/- रुपये)।

जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करें:

  • आवेदन सबमिट करने के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर, जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • जब प्रमाण पत्र जारी हो जाए, तो आप ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन संख्या का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़:

1.       आधार कार्ड
2.       निवास प्रमाण पत्र
3.       जाति से संबंधित दस्तावेज़ (जैसे माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र)
4.       पासपोर्ट साइज फोटो

इस प्रक्रिया का पालन करके आप यूपी में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

How to Online Verify Income/Caste/Domicile UP Certificate Verification

उत्तर प्रदेश में आय, जाति, और निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया:

1.       आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

  • सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2.       सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पेज पर जाएं:

  • वेबसाइट के होमपेज पर, “सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन” या “प्रमाण पत्र सत्यापन” विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें। यह विकल्प वेबसाइट के मेनू में दिखाई देगा।

3.       प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें:

  • खुलने वाले पेज पर आपको प्रमाण पत्र की संख्या (Certificate Number) दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। यह संख्या आपके प्रमाण पत्र पर अंकित होती है।
  • प्रमाण पत्र संख्या को सही-सही दर्ज करें।

4.       कैप्चा भरें:

  • दी गई कैप्चा कोड को सही-सही दर्ज करें।

5.       सत्यापन (Verify) पर क्लिक करें:

  • जानकारी भरने के बाद, “सत्यापन करें” या “Verify” बटन पर क्लिक करें।

6.       सत्यापन का परिणाम देखें:

  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही, आपके स्क्रीन पर प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी दिखाई देगी। इससे आप प्रमाण पत्र की वैधता की पुष्टि कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बातें:

  • प्रमाण पत्र संख्या सही-सही दर्ज करें, अन्यथा सत्यापन नहीं हो पाएगा।
  • ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर केवल उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सकता है, जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से जारी किए गए हैं।

इस प्रकार आप अपने आय, जाति, और निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन आसानी से कर सकते हैं।

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